भोपाल/ब्यूरो। प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हुक्का बार चलाना अब गंभीर अपराध होगा। गृह विभाग ने इसको लेकर कठोर कानून का मसौदा तैयार किया है, जिसे अब विधि विभाग को भेजा गया है। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी हुक्का बार बंद करा दिए गए है। भविष्य में कोई भी हुक्का बार खोलने की हिम्मत नहीं कर सके इसके लिए इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में लाया जा रहा है।
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध और व्यापार अधिनियम 2003 में हुक्का बार प्रतिबंधित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। संशोधन कानून का मसौदा तैयार कर विधि विभाग को भेज दिया गया है। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि नए कानून में हुक्का बार चलाने वाले को एक से तीन साल तक की सजा व एक लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है।
अंतिम मंजूरी होते ही यह कानून लागू हो जाएगा, गृह मंत्री ने कहा कि अभी तक हुक्का बार के लिए प्रभावी कानून नही होने के कारण हुक्का बार चलाने वालो के खिलाफ धारा 144 के तहत ही कार्यवाही की जाती हैं जो ज्यादा प्रभावी नहीं होती है। नए कानून बनने के बाद अब हुक्का बार चलाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा।
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