जिला कोर्ट ने रिटायर्ड कैशियर के हत्यारों को सुनाई उम्रकैद की सजा
जिला कोर्ट ने रिटायर्ड कैशियर के हत्यारों को सुनाई उम्रकैद की सजा
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इंदौर : रिटायर्ड हेड कैशियर की हत्या और लूट के मामले में 2 आरोपियों को जिला कोर्ट ने सोमवार को उम्र कैद की सजा सुना दी है। यूनियन बैंक सियागंज शाखा के रिटायर्ड हेड कैशियर ओमप्रकाश नेरिया सुखलिया में अकेले रहते थे। वहीं रहने वाले अनिरुद्ध पाटील (23) व राकेश पाल (19) 31 मार्च 2012 की रात 8 बजे उन्हें घर से यह कहकर ले गए कि हमारे दोस्त तीर्थयात्रा पर जा रहे हैं। आप उन्हें थोड़ा समझा दीजिए। दोनों उन्हें बाइक पर स्कीम नंबर 136 में ले गए। वहां राकेश ने उन्हें पीछे से गोली दाग दी। इसके बाद पत्थर से हमला कर कुचल दिया। हत्या के बाद आरोपी उनकी जेब से मोबाइल, घर की चाबियां, 12 हजार रुपए निकाल कर ले गए। इसके बाद आरोपी मृतक के घर गए और ताला खोलकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया।

बाद में रामबाग में एक दुकान से पगड़ी और अन्य सामान ख़रीदा। 7 अप्रैल को सिख वेशभूषा में ATM से साढ़े 8500 रुपए निकाले थे। 30 मई को दोनों गिरफ्तार किये गए। अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र जोशी ने सजा सुनाते हुए उन्हें जेल भेज दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक ज्योति तोमर ने 22 गवाहों के बयान कराए। अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहनलाल बागोरा ने अंतिम बहस में भाग लेकर अपराध सिद्ध किया। मृतक की वकील बेटी के यहां भी किया हमला- फरारी के दौरान दोनों आरोपी नेरिया की सुदामा नगर निवासी बेटी ज्योति माहेश्वरी के घर गए। वहां उनके बेटे पल्केश पर हमला किया था। यह केस कोर्ट में चल रहा है।

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