'शिक्षण संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों को न मिले अनुमति..', हाई कोर्ट में बोली कर्नाटक सरकार
'शिक्षण संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों को न मिले अनुमति..', हाई कोर्ट में बोली कर्नाटक सरकार
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बैंगलोर: हिजाब विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर कर्नाटक उच्च न्यायालय में सोमवार को भी सुनवाई हुई. इस दौरान तीन जजों की बेंच के सामने कर्नाटक सरकार की ओर से दलीलें दी गईं. महाधिवक्ता ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि धार्मिक पहलुओं को शैक्षणिक संस्थानों की यूनिफॉर्म के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए.  

उच्च न्यायालय में दलील देते हुए कर्नाटक सरकार के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने कहा कि राज्य का स्टैंड यह है कि शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धार्मिक प्रतीक की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि, हालांकि, हम इस बात में नहीं पड़ना चाहते कि धार्मिक प्रतीक क्या हैं और क्या नहीं. इसलिए हमने यह फैसला संस्थानों पर छोड़ देना ही बेहतर समझा. पिछली सुनवाई के दौरान राज्य की तरफ से पेश हुए महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने कहा था कि सरकार कॉलेज विकास समिति (CDC) को ही शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड पर निर्णय लेने दे रही है. इस पर हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि, 'CDC कोई वैधानिक निकाय नहीं है. यह आपके सर्कुलर के तहत गठित किया गया है.'

राज्य की तरफ से दलील देते हुए महाधिवक्ता ने आगे कहा कि, 'याचिकाकर्ता यह कहते हुए कोर्ट में नहीं आए हैं कि कृपया हमें इस हिजाब को एक ड्रेस के रूप में पहनने दें. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि, कृपया हमें धार्मिक प्रतीक के रूप में हिजाब पहनने दें, इसलिए यह देखना आवश्यक है कि हिजाब एक जरूरी धार्मिक प्रथा है या नहीं?' कर्नाटक उच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी से सवाल किया कि क्या संस्थानों में हिजाब की इजाजत दी जा सकती है या नहीं? जवाब में महाधिवक्ता ने कहा कि सरकारी आदेश का सक्रिय भाग इस बारे में फैसला शिक्षण संस्थानों पर छोड़ देता है.

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