चुनावों में फ्री का वादा करने वाले सियासी दलों की मान्यता होगी रद्द ? कल 'सुप्रीम' सुनवाई
चुनावों में फ्री का वादा करने वाले सियासी दलों की मान्यता होगी रद्द ? कल 'सुप्रीम' सुनवाई
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नई दिल्ली: चुनाव में 'फ्री' के वादे करने वाले सियासी दलों की मान्यता रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. वकील बरुन सिन्हा की तरफ से इस मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग की गई थी. हिंदू सेना के नेता सुजीत यादव ने सर्वोच्च न्यायालय में ये जनहित याचिका दाखिल करते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी को पक्षकार बनाया गया है.

याचिका में इन सियासी दलों पर मुफ्त बिजली, लैपटॉप, स्मॉर्ट फोन, समाजवादी पेंशन योजना, पंजाब में महिलाओं को एक हजार रूपए प्रति माह भत्ते के वायदे का हवाला दिया गया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अनैतिक प्रथा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है. याचिका में कहा गया है कि इस पर रोक लगाते हुए अदलात सपा, कांग्रेस के यूपी में और AAP के पंजाब विधान सभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित करें. क्योंकि सभी पार्टियों ने वोटर्स से इस तरह के वादे किए हैं. इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने इस प्रकार के वादे करने वाले सियासी दलों के खिलाफ  FIR दर्ज कर समुचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.  

याचिका में उन पांच चुनावी राज्यों पर कर्जों का आंकड़ा पेश करते हुए कहा गया है कि इन राज्यों में जो सरकारें बनेंगी, उन्हें राज्य की चरमराई आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर पर कर्ज के बोझ का आंकड़ा पेश किया. अखबारों में प्रकाशित खबरों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कोर्ट में कहा कि यूपी पर 6.1 लाख करोड़, पंजाब पर 2.8 लाख करोड़, उत्तराखंड पर 68,000 करोड़ और गोवा पर 18,844 करोड़ रुपये का कर्ज है, ऐसे में फ्री का वादा करने वाले उसे पूरा कैसे करेंगे . 

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