शादी का झांसा देकर 2 साल तक किया बलात्कार, खंडवा के मौलाना गुलाम अज़हरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
शादी का झांसा देकर 2 साल तक किया बलात्कार, खंडवा के मौलाना गुलाम अज़हरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
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बेंगलुरु: कर्नाटक की हुबली पुलिस ने रेप और अपहरण के आरोप में मध्य प्रदेश के खंडवा से एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। उस व्यक्ति को हुबली की एक महिला की शिकायत के आधार पर हिरासत में लिया गया था, जिसने उस पर पिछले दो वर्षों में तीन बार बलात्कार और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया था। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान गुलाम जिलानी अज़हरी के रूप में की गई है। विशेष टीम ने उसे खंडवा से गिरफ्तार किया और हुबली लाया जा रहा है। 

शिकायतकर्ता के अनुसार, गुलाम अज़हरी उससे पहली बार 2021 में हुबली में मिला था। उसने कथित तौर पर उसके पिता को खंडवा में मदरसा के छात्रों को पढ़ाने के लिए अपने साथ भेजने के लिए राजी किया। 17 अगस्त, 2021 को वह उनके साथ खंडवा चली गईं और छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता का दावा है कि आरोपी ने उसे नशीली गोलियां दीं और 22 सितंबर, 2021 को उसके साथ बलात्कार किया। जब वह होश में आई, तो गुलाम अज़हरी ने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसके माता-पिता को मार देगा।

पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देने के बाद उससे शादी करने का वादा किया था। कथित तौर पर उसने आरोपी नंबर दो आसिफ प्लंबर और आरोपी नंबर तीन शकील जाटू के सामने शादी करने का नाटक भी किया। शिकायतकर्ता ने अज़हरी पर अगले दो वर्षों में उसके साथ बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया, जिसके कारण वह तीन बार गर्भवती हुई। पीड़िता का दावा है कि आरोपी नंबर चार बताए गए एक डॉक्टर की मदद से अज़हरी ने गर्भपात कराया। शिकायतकर्ता ने अज़हरी पर उस पर नज़र रखने के लिए अपने छोटे से कमरे के सामने कम से कम दो लोगों को तैनात करने का भी आरोप लगाया।

शिकायत के अनुसार, जब पीड़िता चौथी बार गर्भवती हुई, तो इसी साल 24 अक्टूबर को अज़हरी ने कोरे कागजों पर जबरन हस्ताक्षर लेने के बाद पीड़िता को हुबली स्थित उसके घर पर छोड़ दिया। अपने माता-पिता से परामर्श करने के बाद, पीड़िता ने 18 दिसंबर को ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर एक टीम खंडवा भेजी गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईआर में कुल आठ लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस अज़हरी को हुबली ला रही है। पुलिस ने IPC की धारा 376 (बलात्कार), 315 (बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने के इरादे से किया गया कृत्य), 328 (जहर के जरिए चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 341 (गलत तरीके से रोकना) और विभिन्न अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज की है।

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