राजीव गांधी मामले के दोषी रविचंद्रन को 1 महीने की छुट्टी दी गई
राजीव गांधी मामले के दोषी रविचंद्रन को 1 महीने की छुट्टी दी गई
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चेन्नई: राजीव गांधी हत्याकांड के सात कैदियों में से एक पी रविचंद्रन को तमिलनाडु सरकार ने 30 दिन की छुट्टी दे दी है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच की ओर से 2 सितंबर 2021 को जारी आदेश के मुताबिक सरकार ने उन्हें 30 दिन की छुट्टी दी है।

सीआरपीसी की धारा 432 (सजा निलंबित करने या परिहार करने की सरकार की शक्ति) और तमिलनाडु सस्पेंशन ऑफ रूल्स, 1982 के नियम 40 के आधार पर उन्हें साधारण अवकाश (नियमों में छूट देने के लिए सरकार की शक्ति) प्रदान किया गया है।

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति वी भारतीदासन और एस अनंती ने राज्य से रविचंद्रन की मां पी राजेश्वरी की अपील पर उपयुक्त आदेश जारी करने को कहा था। उसने सरकार और अदालत से कहा था कि उसके बेटे को उसकी दाहिनी आंख पर सर्जरी की जरूरत है और उसे काम से दो महीने की जरूरत होगी ।

तमिलनाडु सरकार को मदुरै पीठ ने अपने कार्यकाल के दौरान दोषी को एक मजबूत पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ दैनिक अनुपालन रिपोर्ट भी देने का आदेश दिया है । कोर्ट ने उसे रोजाना स्थानीय थाने में रिपोर्ट करने का भी आदेश दिया है।

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