भंवरी देवी मामला: राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ ने सुनवाई से किया इंकार
भंवरी देवी मामला: राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ ने सुनवाई से किया इंकार
Share:

जोधपुर: बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश रिवीजन याचिका पर एक बेंच ने सुनवाई से मना कर दिया है. इसे अन्य बेंच के सामने सुनवाई के लिए भेज दिया गया है. सोमवार को न्यायमूर्ति मनोज गर्ग की बेंच ने सीबीआई की रिवीजन याचिका सूचीबद्ध थी. किन्तु न्यायमूर्ति गर्ग ने याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है. अब यह याचिका अन्य बेंच के सामने सूचीबद्ध की जायेगी. 

उल्लेखनीय है कि, 25 जनवरी 2019 को अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट द्वारा सीबीआई के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए एफबीआई की गवाह अम्बर बी कार की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाने के स्थान पर उसे समन जारी करने बुलाने का आदेश दिया था. ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को सीबीआई की तरफ से उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी. 

सीबीआई की तरफ से वकील पन्नेसिंह रातडी कोर्ट में उपस्थित रहे, किन्तु याचिका पर सुनवाई नही हुई. सीबीआई की तरफ से गवाह अम्बर बी कार के लिए दो बार ट्रायल कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. किन्तु दोनो दफा राहत नही मिली. ऐसे में सीबीआई ने उच्च न्यायालय में रिवीजन पेश की है. रिवीजन याचिका मे सीबीआई ने तमाम सत्रह आरोपियों को पक्षकार बनाया है.

खबरें और भी:-

लोकसभा चुनाव: कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा चौकीदारों का अपमान करते हैं ये लोग

जयंत चौधरी का विवादित बयान, भाजपा को बताया 'बहुत जुतिया पार्टी'

सुब्रमण्यम स्वामी ने खोली राहुल की पोल, राम मंदिर पर भी दिया बड़ा बयान

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -