ईडी ने सहकारी समिति धोखाधड़ी मामले में 365 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को किया जब्त
ईडी ने सहकारी समिति धोखाधड़ी मामले में 365 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को किया जब्त
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजस्थान में लगभग 20 लाख लोगों को ठगने वाली एक सहकारी समिति द्वारा धन के कथित गबन से जुड़ी एक जांच में धन शोधन रोधी कानून के तहत 365.94 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।  संपत्तियां आदर्श समूह की कंपनियों, एलएलपी (सीमित देयता भागीदारी), कंपनियों / फर्मों के रिद्धि सिद्धि समूह, एओपी (व्यक्तियों के संघ) और अन्य से संबंधित हैं। संपत्तियां सावधि जमा और बैंक शेष के अलावा, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि पार्सल के रूप में हैं।

अब तक के निष्कर्षों के आधार पर, ईडी ने कथित अपराध की कुल आय की गणना लगभग 3,830 करोड़ रुपये की है। मामले में अब तक 1,854.97 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

जांच में पाया गया, ईडी ने आरोप लगाया, कि ''मुकेश मोदी ने अपने रिश्तेदारों वीरेंद्र मोदी, राहुल मोदी, रोहित मोदी और समाज के अधिकारियों सहित सहयोगियों की मिलीभगत से, एसीसीएसएल से जमाकर्ताओं के धन को इंटर-लिंक्ड धोखाधड़ी लेनदेन के माध्यम से छीन लिया।'' इसमें आरोप लगाया गया है, 'मुकेश मोदी, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों ने कई कंपनियों/फर्मों/एलएलपी को एसीसीएसएल से उनके रियल एस्टेट कारोबार में धोखाधड़ी वाले ऋणों का लाभ उठाने के उद्देश्य से शामिल किया।' एजेंसी ने आरोप लगाया कि मुकेश मोदी ने 'इन कंपनियों में एसीसीएसएल से शेयर पूंजी के रूप में अपराध की भारी आय' का भी इस्तेमाल किया।

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