2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर लटकी तलवार, जानिए क्या हैं नियम ?
2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर लटकी तलवार, जानिए क्या हैं नियम ?
Share:

कोच्ची: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को गुरुवार (23 मार्च) को बड़ा झटका लगा। सूरत की सेशन कोर्ट ने 2019 के एक आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई है। हालांकि, कोर्ट ने 30 दिन के लिए सजा पर रोक लगाते हुए राहुल को ऊपरी कोर्ट में जाने के विकल्प को आजमाने का अवसर भी दिया। हालांकि, अब 2 साल की सजा होने के बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर भी तलवार लटकने लगी है? 

जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार, किसी जनप्रतिनिधि को 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता निरस्त हो सकती है। ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता पर भी तलवार लटकी हुई है। मगर, इसी कानून में राहत का भी प्रावधान है। नियम के अनुसार, दोषी करार दिया गया जनप्रतिनिधि ऊपरी कोर्ट में फैसले को चुनौती देता है, वहां उसकी अपील स्वीकार होती है और दोष सिद्धि को या तो खत्म कर दिया जाता है या सजा कम कर दी जाती है, तो उसकी सदस्यता बच सकती है।  

नियम के अनुसार, राहुल गांधी ऊपरी कोर्ट में चुनौती देते हैं, तो जब तक उनकी अपील पर निपटारा नहीं हो जाता है, तब तक सदस्यता पर कोई खतरा नहीं होगा। संसद में भी अपनी अपील का हवाला देकर वह 3 महीने का समय ले सकते हैं। इस मामले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनकी पार्टी तमाम कानूनी विकल्पों को आजमाएगी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जल्द ही ऊपरी अदालत में याचिका दाखिल करेंगे। 

खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल अब भी फरार, बॉडीगार्ड गोरखा बाबा को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पीएम मोदी के खिलाफ आज AAP का धरना प्रदर्शन, सीएम केजरीवाल और भगवंत मान भी होंगे शामिल

आंध्र प्रदेश में दुखद हादसा, बेटी का बर्थडे मनाने के बाद गिरी ईमारत, 3 की मौत, 5 घायल

 

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -