पीएससी परीक्षा पर हाईकोर्ट का निर्देश
पीएससी परीक्षा पर हाईकोर्ट का निर्देश
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हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की पीएससी-2017 की प्रारंभिक परीक्षा में फेल 39 परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने की इजाज़त दे दी है. इसके लिए पीएससी को 24 घंटे के भीतर प्रवेश पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. परीक्षा केंद्र की जानकारी के लिए शुक्रवार को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले सभी परीक्षार्थियों को रायपुर आयोग के दफ्तर पहुंचना है.

दअरसल छत्तीसगढ़ पीएससी ने 2 फरवरी को मॉडल आंसर जारी कर दावा-आपत्ति मंगाई थी लेकिन आपत्ति का निराकण पीएससी ने नहीं किया था. पीएससी ने इस परीक्षा के लिए  अधिसूचना  नवंबर 2017  में जारी की थी. पीएससी द्वारा आपत्ति का निराकण न देने के बाद कुछ परीक्षार्थियों ने  हाईकोर्ट में याचिका लगाई.  याचिका में कहा गया है कि पूर्व में जारी मॉडल आंसर सही होने के बावजूद संशोधित मॉडल आंसर में सवाल विलोपित किए गए हैं, यह गलत है.

परीक्षार्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा को लेकर दस से ज्यादा प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन इसका निराकरण करे बिना ही परिणाम जारी कर दिए गए. इसके बाद  हाईकोर्ट ने जानकारों की कमेटी बनायी थी.  कमेटी को निर्देश दिए गए थे कि सवालों की जांच कर संशोधित परिणाम जारी किये जाएं.

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