बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान, जानिए नए आपराधिक कानूनों में सरकार ने क्या बदला ?
बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान, जानिए नए आपराधिक कानूनों में सरकार ने क्या बदला ?
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (IPC) को बदलने के लिए शुक्रवार को संसद में पेश किए गए विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए दंड को और अधिक कठोर बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें सामूहिक बलात्कार के लिए अधिकतम सजा के रूप में मौत की सजा की परिकल्पना की गई है। नाबालिग, और शादी के झूठे बहाने या नौकरी या पदोन्नति जैसे प्रलोभन देकर किसी महिला को यौन संबंध बनाने के लिए बरगलाने के कृत्य को एक अलग 'अपराध' के रूप में चिह्नित किया गया है।

प्रस्तावित कानून के तहत, जो IPC की जगह लेगा, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, और जुर्माना, या फिर अपराध की गंभीरता के हिसाब से मौत की सजा। बता दें कि, IPC में, नाबालिगों के सामूहिक बलात्कार से संबंधित प्रावधानों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है - जहां पीड़िता की उम्र 12 वर्ष से कम है और जहां उसकी उम्र 16 वर्ष से कम है। 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए IPC के तहत अधिकतम सजा मौत की सजा है, लेकिन 12 से 16 साल की लड़की के खिलाफ अपराध के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास है।

इन आयु उपवर्गीकरणों को दूर करते हुए, भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 में कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के खिलाफ सामूहिक बलात्कार के अपराध में अपराध में शामिल सभी लोगों को मृत्युदंड मिल सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसे जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाएगा। प्रस्तावित कानूनों ने महिलाओं के साथ झूठ बोलकर, धोखा देकर, लालच देकर, पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाने के कृत्यों को दंडित करने के लिए एक अलग अपराध भी निर्धारित किया है, और इस अपराध के लिए 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। 

विधेयक की धारा 69 में कहा गया है कि: "जो कोई भी, धोखे से या किसी महिला से शादी करने का वादा करता है, उसे पूरा करने के इरादे के बिना, और उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो ऐसा यौन संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन, अपराधी को किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।'' इस धारा का "स्पष्टीकरण" बताता है कि आपराधिक "कपटपूर्ण साधनों" में रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन देना या पहचान छिपाकर शादी करना शामिल होगा।

वहीं, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार से संबंधित अन्य प्रावधानों को समान दंड के साथ नए कानून के तहत बरकरार रखा गया है। इसी तरह, 2023 बिल के तहत यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, ताक-झांक और पीछा करने सहित महिलाओं के खिलाफ विभिन्न अन्य अपराधों के लिए परिभाषाएं और दंड समान रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले को लागू करते हुए, प्रस्तावित कानून पति को बलात्कार के आरोप से छूट देने के लिए पत्नी की न्यूनतम आयु 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर देता है। 2017 में, शीर्ष अदालत ने धारा 375 के अपवाद 2 में इस हद तक हस्तक्षेप किया कि अगर पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम न हो तो पतियों को बलात्कार के आरोप के तहत मुकदमा चलाने से सुरक्षा मिल गई। 

सुप्रीम कोर्ट ने अपवाद खंड को पढ़ते हुए कहा कि प्रतिरक्षा वैध होने के लिए पत्नी की उम्र IPC के तहत उल्लिखित 15 वर्ष के बजाय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधेयक IPC की धारा 377 को भी हटा देता है, जो समलैंगिकता को आजीवन कारावास तक की सजा वाला अपराध बनाती थी। यह कदम सुप्रीम कोर्ट की 2018 की संविधान पीठ के फैसले से लिया गया है, जिसमें सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था।

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