'ज्ञानवापी में वजू के लिए पानी और टब मुहैया कराएं..', डीएम को सुप्रीम कोर्ट का आदेश
'ज्ञानवापी में वजू के लिए पानी और टब मुहैया कराएं..', डीएम को सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम नमाजियों के वजू को लेकर आज यानी शुक्रवार को वाराणसी के डीएम को अहम निर्देश दिए हैं। अदालत ने पानी के साथ पर्याप्त तादाद में टब मुहैया कराने को कहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ को बताया कि जिलाधिकारी नमाज के दौरान वजू के लिए लोगों के लिए पर्याप्त पानी के टब मुहैया कराएंगे। 

अदालत ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि वजू को सुविधाजनक बनाने के लिए जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पानी के लिए पर्याप्त संख्या में टब मौजूद हों। बता दें कि, मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय से मांग की थी कि रमजान को देखते हुए ज्ञानवापी में वजू और शौचालय का प्रबंध कराया जाए। जिसके बाद शीर्ष अदालत ने वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम को आम सहमति से फैसला लेकर समस्या के समाधान कराने का आदेश दिया था।

डीएम ने मंगलवार को पहले मुस्लिम पक्ष और बुधवार को हिंदू पक्ष के साथ मीटिंग कर इस समस्या के समाधान की कोशिश की थी। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के साथ हुई बैठक में फैसला हुआ था कि पुराने बाथरूम को तोड़कर शौचालय बना दिया जाए और उसके ऊपर टंकी रखकर वजू का प्रबंध कर दिया जाए, जिसका हिंदू पक्ष ने विरोध किया था।

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