विजयवाड़ा में 1 सितंबर से 15 नवंबर तक जारी रहेगी 144 की धारा
विजयवाड़ा में 1 सितंबर से 15 नवंबर तक जारी रहेगी 144 की धारा
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विजयवाड़ा: आंध्रप्रदेश में दिन-व-दिन बड़े पैमाने पर बदलाव के हो रहे है. कानून व्यवस्था के मुद्दों पर विजयवाड़ा सिटी पुलिस ने धारा 144 (सीआरपीसी) निषेधात्मक आदेश को कमिश्नरी सीमा पर रखा है. सिटी पुलिस के अनुसार मंगलवार से निषेधात्मक आदेश लागू कर दिए जाएंगे. पुलिस आयुक्त (सीओपी) कार्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि, "पूर्व सुरक्षा उपायों के हिस्से में सार्वजनिक जीवन कानून और व्यवस्था का कोई उल्लंघन न देखें और विजयवाड़ा शहर पुलिस आयुक्तालय सीमा में अप्रिय घटनाओं की शिकायत करें. सीपी बी श्रीनिवासुलु ने 45 दिनों के लिए निषेधात्मक आदेश जारी कर दिए है. जंहा इन नियमों का उल्लंघन करने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत 1 सितंबर से 15 नवंबर तक कार्रवाई की जाएगी.

सीओपी ने कहा कि पांच या उससे अधिक लोगों की सभा की अनुमति नहीं है और किसी को भी शहर की सीमा के भीतर लाठी या अन्य घातक हथियारों के साथ आने की इज़ाज़त नहीं है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानून के तहत कार्रवाई के की जाएगी. विजयवाड़ा सिटी पुलिस ने स्थिति को देखते हुए समय-समय पर धारा 144 निषेधात्मक आदेश लागू करते रहने का भी आदेश जारी कर दिया है. कई मामलों में, शहर पुलिस ने राज्य भर में अतिसंवेदनशील स्थानों में निषेधात्मक आदेश जारी किये जा चुके है.

इस बीच, शहर की सीमा में मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, शहर पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान भी चला रही है कि सड़कों पर बाहर के लोग सार्वजनिक सुरक्षा के लिए COVID-19 दिशानिर्देशों का पालन करें . इसके लिए शहर पुलिस बिना फेस मास्क के घूम रहे लोगों की पहचान कर संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर रही है. जंहा इस नियम के चलते सोमवार को ही ऐसे लोगों के खिलाफ 138 मामले दर्ज किए गए और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के तौर पर 11,500 रुपये वसूले गए.

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