भोपाल: स्कूल शिक्षा विभाग ने अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन करने के लिए समय और बढ़ा दिया है। जी हाँ, अब तीन महीने की मोहलत और दे दी गई है। ऐसा होने से मध्य प्रदेश में अब माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध समस्त अशासकीय विद्यालय आगामी 31 मार्च तक मान्यता नवीनीकरण का ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। बताया जा रहा है निजी स्कूल संचालकों द्वारा मान्यता नवीनीकरण शुल्क एकमुश्त या तीन किश्तों में 31 दिसंबर 2021 तक जमा करवाया जा सकता है।
आप सभी जानते ही होंगे पहले ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई थी लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है। तिथि को बढ़ाने का निर्णय राज्य शासन ने कोविड-19 संक्रमण और छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए लिया है। अब नए निर्णय के मुताबिक MP माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 के अनुसार प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए मान्यता नवीनीकरण को 31 मार्च 2022 तक के लिए मान्य किया है। इसका मतलब है कि बिना निरीक्षण निजी स्कूलों की मान्यता एक साल के लिए बढ़ा दी गई है।
आप जानते ही होंगे काफी समय से प्राइवेट स्कूल संचालक इस बात के लिए अपील कर रहे थे। कहा जा रहा है अब तक जिन अशासकीय विद्यालयों ने पूर्व के निर्देशों अनुसार सशुल्क आवेदन किए थे और उनकी मान्यता नवीनीकृत हो गई है। वहीं जिन अशासकीय विद्यालयों के संचालक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने के साथ शुल्क जमा कर चुके हैं, लेकिन उनकी मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उन्हें पुन: शुल्क नहीं जमा करना पड़ेगा।
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