अवमानना केस: क्या माफ़ी मांगेंगे प्रशांत भूषण ? आज ख़त्म हो रही सुप्रीम कोर्ट की मोहलत
अवमानना केस: क्या माफ़ी मांगेंगे प्रशांत भूषण ? आज ख़त्म हो रही सुप्रीम कोर्ट की मोहलत
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना मामले में दोषी पाए गए प्रशांत भूषण के पास माफी मांगने के लिए आज अंतिम दिन है. वर्तमान और चार पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर विवादित ट्वीट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी करार दिया था और बिना शर्त 24 अगस्त तक माफी मांगने की मोहलत दी थी. प्रशांत भूषण अगर माफीनामा जमा करते हैं तो उसपर 25 अगस्त को शीर्ष अदालत सुनवाई कर सकती है.

शीर्ष अदालत ने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी पाया है. इस मामले में उन्हें अधिकतम छह महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकती है. इसके अलावा शीर्ष अदालत सांकेतिक सजा भी दे सकती है. 27 जून को किए गए एक ट्वीट में प्रशांत भूषण ने 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीश को लोकतंत्र के हत्या में हिस्सेदार बताया था. 29 जून को उन्होंने बाइक पर बैठे वर्तमान प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की तस्वीर पर ट्वीट किया था कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद कर दिए हैं. खुद भाजपा नेता की 50 लाख की मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे हैं.

बाद में इस ट्वीट पर अदालत में सफाई देते हुए प्रशांत भूषण ने स्वीकार किया था कि तथ्यों की पूरी तरह से पुष्टि किए बगैर उन्होंने तस्वीर पर टिप्पणी की. किन्तु साथ ही यह भी कहा कि उनकी भावना गलत नहीं थी. वह आम लोगों को इन्साफ दिलाने को लेकर चिंतित हैं. 4 पूर्व चीफ जस्टिस पर किए गए ट्वीट के संबंध में उन्होंने सफाई दी थी कि पिछले कुछ वर्षों में शीर्ष अदालत कई मौकों पर वैसी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है, जिसकी उम्मीद की जाती है. अदालत ने प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए 14 अगस्त को उन्हें अवमानना का दोषी पाया था.

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