इस योजनाओं पर डाक विभाग ने जुर्माना/रिवाइवल फीस की माफ
इस योजनाओं पर डाक विभाग ने जुर्माना/रिवाइवल फीस की माफ
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कोरोना के कहर के बीच वित्त वर्ष 2019-20 और अप्रैल 2020 के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं में न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर डाक विभाग ने जुर्माना/रिवाइवल फीस माफ कर दिया है. सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), रेकरिंग डिपॉजिट (RD) आदि योजनाओं पर 30 जून, 2020 तक जुर्माना/रिवाइवल फीस माफ है.

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इस मामले को लेकर 31 मार्च को विभाग द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, 'वित्त वर्ष 2019-20 और अप्रैल 2020 के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं में न्यूनतम राशि निवेश नहीं करने पर डाक विभाग ने जुर्माना/रिवाइवल फीस माफ कर दिया है. सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), रेकरिंग डिपॉजिट (RD) आदि योजनाओं पर 30 जून, 2020 तक जुर्माना/रिवाइवल फीस माफ है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि लॉकडाउन की वजह से कई निवेशक समय पर अपने खातों में पैसा जमा नहीं कर पाए हैं. जिसके बाद वित्त मंत्रालय की ओर से यह फैसला लिया गया है. वही,यदि आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अभी तक आवश्यक न्यूनतम राशि का निवेश नहीं किया है, तो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जुर्माना नहीं लिया जाएगा, इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी. यदि आप मई महीने के लिए समय पर राशि जमा नहीं करते हैं तो फिर आपसे जुर्माना वसूला जाएगा.

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