पास्को कानून में होगा बदलाव -मेनका
पास्को  कानून में होगा बदलाव -मेनका
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नई दिल्ली : जम्मू के कठुआ में छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या से आक्रोशित हो रहे देश की भावनाओं को समझते हुए केंद्र सरकार बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण कानून (पास्को) में संशोधन करेगी. यह बात केंद्रीय महिला कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने कही. मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार अध्यादेश भी ला सकती है.

बता दें कि कठुआ की घटना से आहत महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि सभी दुष्कर्म की घटनाओं ने उन्हें परेशान किया है.उन्होंने कहा 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोक्सो कानून में संशोधन कर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान करने पर विचार कर रहा है. फ़िलहाल पास्को में बच्चों के हर तरह के यौन उत्पीड़न और बाल पोर्नोग्राफी में दंड के प्रावधान हैं. सूत्रों के अनुसार पोक्सो कानून पर मंथन जारी है.एक डेढ़ सप्ताह में पोक्सो कानून में संशोधन का मसौदा फाइनल करके कानून मंत्रालय को भेजा जाएगा.संसद सत्र न होने पर इस बारे में सरकार अध्यादेश भी ला सकती है.

आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा, मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार पहले ही कानून पास कर 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के जुर्म में फांसी की सजा का प्रावधान किया जा चुका है .लेकिन पोक्सो केन्द्रीय कानून है और केन्द्रीय कानून मे बदलाव होने के बाद ही यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो सकती है.उन्नाव और कठुआ के मामले के राजनीतिक रंग ले लिए जाने से राज्य सरकारों के साथ साथ विपक्ष केंद्र को भी कठघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है.

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