1 क्विटंल से अधिक पॉलिथीन जप्ती
1 क्विटंल से अधिक पॉलिथीन जप्ती
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उज्जैन – म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर प्लाास्टिक थैलियों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिये जाने के पश्चात नगर निगम द्वारा प्लास्टिक थैलियों के खिलाफ कार्यवाही को और अधिक सख्त  कर दिया गया है।  की गई कार्यवाही में 1 क्विंटल से अधिक की पॉलिथीन जप्त‍ की गई।

आयुक्त श्री आशीष सिंह ने सम्बंधित अधिकारियों को सतत् कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा है कि प्रतिबंधित प्ला्स्टिक थैलियां किसी भी स्थान पर नहीं पाई जाना चाहिए। उल्लंघन करने वाले व्यवसाइयों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड  से दाण्डित किया जाए।  

इधर अपर आयुक्त श्री विशालसिंह चौहान द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित किया गया है कि अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 24 मई 2017 के द्वारा क्रमांक एफ 5-2/2015/18-5 मध्यप्रदेश जैव अनाश्यं अपशिष्ठक (नियंत्रण) अधिनियम 2004 (क्रमांक 20 सन् 2004) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्यध सरकार एतद् द्वारा लोक हित में सम्पूनर्ण मध्यिप्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश में राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से पूर्ण प्रतिबंध लगया गया है। 

MP में आज से पॉलिथीन - कैरी बैग प्रतिबंध, नियम तोड़ा तो जुर्माना

 

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