घर में कितनी शराब और बियर रख सकते हैं 25 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ? दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
घर में कितनी शराब और बियर रख सकते हैं 25 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ? दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
Share:

नई दिल्ली: यदि आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक है तो आप अपने घर में 9 लीटर देशी-विदेशी शराब और 18 लीटर बीयर रख सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ शराब और बीयर के अवैध भंडारण के आरोप में दर्ज केस को निरस्त करते हुए यह फैसला दिया है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने अपने फैसले में कहा है कि 25 साल से अधिक आयु का व्यक्ति नौ लीटर देशी-विदेशी शराब यानी व्हिस्की, वोदका, जिन, रम और 18 लीटर बीयर यानी वाइन और एल्कोहॉल रख सकता है। उन्होंने अवजीत सलूजा के विरुद्ध शराब के अवैध भंडार के आरोप में दर्ज केस को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया है। बता दें कि सलूजा के घर से पुलिस ने शराब की 132 बोतल बरामद की थी। 

इन 132 बोतल में 51.8 लीटर वोदका, व्हिस्की, रम, जिन और 55.4 लीटर वाइन, बीयर, एल्कोपॉप (Alcopop) शामिल था। इसके बाद बिना लाइसेंस के इतनी बड़ी मात्रा में शराब रखने के जुर्म में सलूजा के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 की धारा 33 के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोपी सलूजा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए अब दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। 

आज फुल स्पीड में दो ट्रेनों की टक्कर करवाएगा रेलवे, एक में बैठेंगे रेल मंत्री, तो दूसरी में अधिकारी

पीएम मोदी बोले - 'मेक इन इंडिया' अभियान 21वीं सदी के भारत की जरुरत, आयात पर निर्भरता कम करें

यूक्रेन से सभी भारतीयों को वापस लाने के प्रयासों को सर्वसम्मति से समर्थन: विदेश मंत्रालय

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -