रेप के मामले में पीपली लाइव के सह-निर्देशक 'महमूद फारूकी' हुए बरी
रेप के मामले में पीपली लाइव के सह-निर्देशक 'महमूद फारूकी' हुए बरी
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फिल्म पीपली लाइव के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को रेप के केस में दिल्ली हाइकोर्ट ने बरी कर दिया है. गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पूर्व में दुष्कर्म के आरोप में फंसे 'पीपली लाइव' के सह-निर्देशक महमूद फारुकी को दोषी करार देते हुए फारुकी को 7 साल की सजा सुनाई थी व साथ ही साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था. दरअसल अमेरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की छात्रा ने फारूकी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था.  

रिसर्च स्कॉलर से रेप के केस में साकेत कोर्ट ने फारूकी को 7 साल की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट ने आज इस सजा को उलटकर उन्हें बरी कर दिया है. कोर्ट ने महमूद फारुकी को हाइकोर्ट बेनिफिट ऑफ डॉउट दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बनाया गया या फिर जबरन इसमें संशय है, लिहाजा उन्हें बरी किया जाता है. 

 

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