Mar 23 2016 08:14 PM
नई दिल्ली: दिल्ली के न्यायालय ने देशद्रोह और विभिन्न समूहों के मध्य वैमनस्य पैदा करने के आरोप में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी की, इस मामले में आपराधिक शिकायत को लेकर दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया। इस मामले में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मुनीष मार्कन ने करावल नगर पुलिस थाने के प्रभारी को भी निर्देश दिया।
इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त के माध्यम से याचिका दायर की गई। उल्लेखनीय है कि ओवैसी द्वारा दबाव के बीच भारत माता की जय के जयकारे नहीं लगाने के मामले में स्वराज जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजेश चंद शुक्ला ने शिकायत दर्ज करवाई।
इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि भारत माता की जय बोलने के लिए कहा जाए तो वे नहीं बोलेंगे उनके द्वारा जारी किया गया रूख यह दर्शाता है कि उन्हें देश से कोई लगाव नहीं है। आखिर उनके विचारों में विश्वासघात और घृणा ही है। ओवैसी पर आईपीसी की धारा 124 ए, 153 ए के आधार पर वैमनस्य फैलाने को लेकर शिकायत की गई।
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