हरियाणा में अब पड़े लिखे लोग ही लड़ पाएंगे चुनाव...
हरियाणा में अब पड़े लिखे लोग ही लड़ पाएंगे चुनाव...
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चंडीगढ़ : अब हरियाणा में सरपंच या पंचायत सदस्य बनने के बाद महापौर और पार्षद बनने के लिए भी कम से कम हाईस्कूल तो उत्तीर्ण करना ही होगी। दरअसल ऐसा हरियाणा विधानसभा चुनाव में हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 और हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित हो गया। जिसमें यह बात रखी गई कि अब नगरीय चुनाव लड़ने वाले को भी पंचायत चुनाव लड़ने की तरह हाईस्कूल उत्तीर्ण होना होगा।

दरअसल अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार हेतु ये न्यूनतम योग्यता 5 वीं पास रखी गई है। विधानसभा में इस विधेयक को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन द्वारा सामने रखा गया। सरकार द्वारा कहा गया है कि संशोधनों का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करना और पदाधिकारियों की दक्षता पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। यह भी कहा गया है कि शिक्षा की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के कारण सदस्यों की कार्यशैली और अच्छी होगी।

यह बात भी सामने रखी गई है कि चुनाव में लड़ने वाला प्रत्याशी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक या प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक का लोन डिफाॅल्टर नहीं होना चाहिए। यही नहीं उसके लिए कुछ और नियम लागू किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि उसके घर में शौचालय हों, उसका विद्युत प्रदाय बिल शेष न हो उसे किसी मामले में दोषी करार न दिया गया हो।

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