ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
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मंगलवार को सुशील कुमार मामले से एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बता दें कि उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था जिसे दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि फरार पहलवान ने लुकआउट नोटिस के बाद जमानत मांगी थी और फिर उसके खिलाफ छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान की हत्या के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। 

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि रोहिणी कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर अपना फैसला शाम तक के लिए सुरक्षित रख लिया. दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सुशील कुमार की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी. 37 वर्षीय सुशील कुमार 4 मई को हुए विवाद के बाद सागर राणा की हत्या के बाद से फरार है। वरिष्ठ पहलवान के खिलाफ हत्या, अपहरण और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया था। 

पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत ने इसी मामले में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए जाने के कुछ दिनों बाद छत्रसाल स्टेडियम विवाद के सिलसिले में सुशील कुमार और छह अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

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