आम जनता को सरकार ने दी राहत, मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता बढ़ी
आम जनता को सरकार ने दी राहत, मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता बढ़ी
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भारतीय नागरिकों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की है. इसका मतलब है कि सभी दस्तावेज जैसे फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र जो 1 फरवरी, 2020 के बाद या किसी भी समय समाप्त हो गए हैं, वो 30 सितंबर तक वैध रहेंगे. यह उन लोगों की सुविधा के लिए है जो कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी किए गए लॉकडाउन के कारण अपने दस्तावेजों को नवीनीकृत करने में सक्षम नहीं हैं. पहले यह समय सीमा 31 जुलाई, 2020 तक थी.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मंत्रालय ने 30 मार्च को एक एडवाइजरी जारी की जिसमें 31 मई तक दस्तावेज नवीकीकरण का विस्तार करने की घोषणा की गई थी. बाद में, इसे 30 जून तक बढ़ाया गया और मई के अंत तक मंत्रालय ने फिर से लॉकडाउन के विस्तार के बाद समयसीमा को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है. हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कोविड-19 की रोकथाम के कई उपाय अभी भी जारी हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय को सितंबर के अंत तक इस अवधि के विस्तार के लिए सलाह जारी करने का निर्देश दिया है.

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आम जनता के लिए मंत्रालय ने 21 मई, 2020 को एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के रूल 32 या रूल 81 के तहत 31 जुलाई, 2020 तक की फीस वैधता और अतिरिक्त शुल्क में छूट दी गई है. मंत्रालय ने राज्य/केंदशासित प्रदेश सरकारों से यह भी अनुरोध किया है कि वे परमिट के लिए छूट की पेशकश पर विचार करें, या कोविड-19 की इन असाधारण परिस्थितियों में राहत प्रदान करने के लिए परमिट और नवीनीकरण के लिए फीस या रिनुएवल के लिए टैक्स/पेनाल्टी को में रियायत देने का विचार करें. 

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