'अब धार्मिक स्थलों में तेज आवाज़ों में नहीं बजाए जाएंगे लाउडस्पीकर ..', कर्नाटक सरकार ने जारी किए नोटिस
'अब धार्मिक स्थलों में तेज आवाज़ों में नहीं बजाए जाएंगे लाउडस्पीकर ..', कर्नाटक सरकार ने जारी किए नोटिस
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बैंगलोर: कर्नाटक में ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस ने मस्जिदों एवं अन्य धार्मिक स्थलों समेत पब को नोटिस जारी किया है, जिसमें निर्धारित डेसिबल स्तर के साथ ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। हिंदू संगठन मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर आपत्ति दर्ज कराते रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और उसकी ऊँची आवाज के चलते आसपास रहने वाले लोगों को समस्या होती है।

केवल बंगलुरु में ही 250 मस्जिदों को नोटिस भेजकर तय सीमा के तहत आवाज की सीमा रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, 83 मंदिरों, 22 चर्चों और पब एवं बार समेत 59 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रतिबंधित घंटों के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने या 60 डेसिबल की ध्वनि स्तर की सीमा को पार करने के लिए नोटिस भेजा है। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (DGP) प्रवीण सूद ने सूबे के सभी पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षकों (IGP) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को धार्मिक स्थानों, पब, नाइट क्लब और अन्य संस्थानों के साथ ही समारोहों में ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों के उल्लंघन की जाँच करने का निर्देश दिया है।

वहीं, इस मामले पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा है कि सरकार की नज़र में सब बराबर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज को नियंत्रित करने वाले हाई कोर्ट के आदेश को लागू कर रही है। सीएम बोम्मई ने कहा कि, 'यह हाई कोर्ट का आदेश है। इसे बलपूर्वक लागू नहीं किया जा रहा है। पुलिस थानों से लेकर जिला स्तर तक संगठनों के साथ मीटिंग कर सब कुछ करना है।' उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी समाज या संगठन को कर्नाटक में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

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