'अल्पसंख्यकों के संस्थानों में SC/ST और OBC के लिए आरक्षण नहीं..', मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
'अल्पसंख्यकों के संस्थानों में SC/ST और OBC के लिए आरक्षण नहीं..', मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
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चेन्नई:  मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समूहों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों के लिए आरक्षण कोटा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी अधिकारी इन संस्थानों पर ऐसे आरक्षण लागू नहीं कर सकते। 

अदालत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) का हवाला दिया, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सांप्रदायिक और सामाजिक आरक्षण आवश्यकताओं से छूट देता है। इसने फैसला सुनाया कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, भले ही उन्हें राज्य सरकार से सहायता प्राप्त हो, सामाजिक आरक्षण लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं। हालाँकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को एक सीमा लगाने का अधिकार है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को उपलब्ध सीटों में से 50% तक रहने की अनुमति मिल सके।

यह फैसला जस्टिस बशीर अहमद सईद कॉलेज फॉर वुमेन द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया, जिसमें एक सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने इसकी अल्पसंख्यक स्थिति को रद्द कर दिया था और स्थायी अल्पसंख्यक स्थिति का अनुरोध किया था। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता संस्थान ने मुस्लिम अल्पसंख्यक छात्रों के लिए राज्य द्वारा निर्धारित 50% की वार्षिक प्रवेश सीमा को पार कर लिया है, जिसके कारण उसका अल्पसंख्यक दर्जा रद्द कर दिया गया।

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता कॉलेज को आंशिक रूप से राहत देते हुए कहा कि सांप्रदायिक आरक्षण या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की अवधारणा अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होती है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 15(5) से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को बाहर करने का समर्थन करता है, और कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के प्रवेश पर 50% की सीमा के संबंध में, खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार की नीति मनमानी या अनुचित नहीं थी और याचिकाकर्ता कॉलेज को इसका पालन करना चाहिए।

अदालत ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 50% कोटा की गणना करते समय, शेष 50% में योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने वालों को बाहर रखा जाना चाहिए। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि अल्पसंख्यक दर्जा कार्यकाल में सीमित नहीं है और संबंधित अधिकारियों द्वारा रद्द किए जाने तक बना रहता है, जैसा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 के तहत प्रदान किया गया है। 

हालाँकि, ये भी गौर करने वाली बात है कि, एक तरफ जहाँ अल्पसंख्यक संस्थान, SC/ST और OBC को आरक्षण नहीं देते हैं, वहीं यही अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, खुद को SC और OBC जातियों में गिनवाकर SC/OBC आरक्षण का लाभ ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार की जातीय जनगणना में भी हुआ है। बता दें कि, बिहार में धार्मिक आधार पर जनगणना नहीं हुई है, जातिगत आधार पर हुई है, जिसमे कई अल्पसंख्यक समुदाय की जातियों को भी SC या OBC में गिन लिया गया है,  अब उन्हें अल्पसंख्यक होने का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही वे  SC/OBC को मिलने वाले आरक्षण में से भी हिस्सा लेंगे, जबकि अल्पसंख्यकों के अपने संस्थानों में किसी के लिए आरक्षण नहीं है।  

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