'कोई भी हाई कोर्ट वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई से इंकार नहीं कर सकता..', सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश
'कोई भी हाई कोर्ट वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई से इंकार नहीं कर सकता..', सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश
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नई दिल्ली: देश का कोई भी उच्च न्यायालय दो सप्ताह के बाद वकीलों और वादियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस या हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई से इनकार नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी अब न्यायाधीशों के लिए चॉइस का विषय नहीं है। उच्च न्यायालयों में हाइब्रिड सुनवाई सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी के न्यूनतम उपयोग से नाराज, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए कि ऐसे तरीके खत्म न हों।

अदालत ने कहा कि, "इस आदेश के दो सप्ताह बीत जाने के बाद, कोई भी उच्च न्यायालय बार के किसी भी सदस्य और वादकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा या हाइब्रिड सुविधा के माध्यम से सुनवाई से इनकार नहीं करेगा।" इसने उच्च न्यायालयों को चार सप्ताह में हाइब्रिड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई तक पहुंच प्राप्त करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने का भी निर्देश दिया। इसमें कहा गया है कि, "हम केंद्रीय आईटी मंत्रालय को ऑनलाइन सुनवाई तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की अदालतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।"

CJI ने कहा कि, "अगर आप जज बनना चाहते हैं, तो आपको तकनीक के अनुकूल होना होगा।" उन्होंने कहा, "प्रौद्योगिकी अब चॉइस या चुनाव का विषय नहीं है।" इससे पहले, शीर्ष अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों और कुछ न्यायाधिकरणों से इस पर प्रतिक्रिया मांगी थी कि क्या उन्होंने मामलों की सुनवाई के हाइब्रिड तरीके को खत्म कर दिया है, जिससे वकीलों और वादकारियों को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किसी मामले में पेश होने की अनुमति मिल सके।

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