निर्भया के गुनहगारों को मिला एक और मौका, सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल करेंगे 'क्यूरेटिव पेटिशन'
निर्भया के गुनहगारों को मिला एक और मौका, सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल करेंगे 'क्यूरेटिव पेटिशन'
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नई दिल्ली: निर्भया दुष्कर्म मामले के दोषी फांसी की सजा से बचने के लिए सोमवार (06 जनवरी) शीर्ष अदालत में क्यूरेटिव पेटिशन दाखिल कर सकते हैं. दोषियों ने तिहाड़ जेल प्रशासन के नोटिस के जवाब में कहा था कि फांसी की सजा से बचने के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने से पहले वह सर्वोच्च न्यायालय में क्यूरेटिव पेटिशन दाखिल करेंगे. दया याचिका से पहले शीर्ष अदालत में क्यूरेटिव पेटिशन दाखिल करना दोषी का कानूनी हक है जिसका वह इस्तेमाल अवश्य करेंगे. 

सर्वोच्च न्यायालय में दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका 18 दिसंबर ख़ारिज किए जाने के बाद उसी दिन निर्भया की मां की याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस ट्रायल कोर्ट में सुनवाई की गई थी. ट्रायल कोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश दिया था कि वह दोषियों को नोटिस जारी करते हुए उनसे पूछे कि पुनर्विचार याचिकाओं के ख़ारिज होने के बाद वह अब अपने बचाव में क्या क़ानूनी रास्ता अख्त्यार करेंगे और कितने दिन में. 

निर्भया की मां ने ट्रायल कोर्ट यानि निचली अदालत से दोषियों को फांसी देने के लिए ब्लैक वारंट जारी करने का आग्रह किया है. ब्लैक वारंट वही निचली अदालत, सेशन कोर्ट जारी करती है जिसमें प्रकरण का ट्रायल हुआ है. तिहाड़ जेल प्रशासन ने चारों दोषियों को बुधवार को नोटिस जारी कर दिया था जिसमें उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास दया याचिका दायर करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है.

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