NIA कोर्ट ने सिमी के 4 आतंकियों को सुनाई उमकैद की सजा
NIA कोर्ट ने सिमी के 4 आतंकियों को सुनाई उमकैद की सजा
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भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी से बड़ी खबर सामने आई है। NIA की विशेष अदालत ने शुक्रवार को वर्ष 2013 में सेंधवा बॉर्डर पर सिमी आतंकियों एवं एटीएस के बीच हुई मुठभेड़ मामले में 4 दहशतगर्दो को सजा सुनाई गई है। सिमी सरगना अबू फैजल के अतिरिक्त तीन अन्य दहशतगर्दो उमर, सादिक एवं इमरान नागौरी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उमर एवं सादिक को धारा-16 और 4/5 UAPA एक्ट के तहत ट्रिपल उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में सेंधवा बॉर्डर पर सिमी दहशतगर्दो एवं एटीएस के बीच मुठभेड़ हुई थी। तभी इन दहशतगर्दो को एटीएस की टीम ने गया था। जिसमें 15 अपराधी बनाए गए थे। इस मामले में 7 लोगों का इनकाउंटर हुआ था। सिमी दहशतगर्दो को आज जिला अदालत में पेश किया गया था। जहां लगभग 9 वर्ष पश्चात् अदालत ने सजा की घोषणा की है। अदालत ने आंतकी उमर दंडोति एवं मोहम्मद सादिक को आजीवन कारावास, इरफान नागौरी को 10 वर्ष की सजा और अबु फैजल को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। सबूतों के अभाव में 4 अपराधी छूट गए हैं, जिनके खिलाफ प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय जाएगी।

वही यह फैसला NIA अदालत के विशेष न्‍यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल ने सुनाया। सजा के पश्चात् पुलिस ने दोनों दहशतगर्दो उमर एवं सादिक को अदालत से किया गिरफ्तार। वहीं इमरान नागौरी एवं अबू फजल पहले से केंद्रीय जेल भोपाल में बंद हैं। दोनों दहशतगर्दो की कड़ी सुरक्षा के बीच चिकित्‍सा परीक्षण के बाद सेंट्रल जेल भेज दिया गया। दरअसल, 24 दिसंबर 2013 में सोलापुर के महाराष्ट्र के पास दहशतगर्दो के पास से विस्फोटक मिला था। पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई थी। तब देश के बड़े नेता एवं प्रसिद्ध लोगों के क़त्ल करने की तैयारी में थे। बता दे कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया (सिमी) भारत में प्रतिबंधित एक संगठन है। इसका गठन 25 अप्रैल 1977 को अलीगढ़, यूपी में किया गया। भारत सरकार की मान्यता है कि सिमी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इसके चलते सिमी भारत में आतंकवादी गतिविधियों में अपनी हिस्सेदारी के लिए 2002 में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। सिमी को अनलॉफुल ऐक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 (यूएपीए) के तहत प्रतिबंधित किया गया था।

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