Sep 15 2015 12:49 PM
नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के क्षेत्राधिकार व चेयरमैन समेत अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती देने संबंधी याचिका को स्वीकार कर ली है. अब मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने 14 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी है. केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि इसी तरह की एक याचिका मद्रास हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया है. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आदेश के आने से पहले कोई फैसला न दे.
पेश मामले में याचिकाकर्ता रविंद्र कुमार के अधिवक्ता विजय चौधरी ने कहा कि NGT के गठन से आम लोगों को पर्यावरण के मामले में न्याय नहीं मिल रहा. उन्होंने NGT एक्ट 2010 को प्रोविजन को चैलेंज किया है. इसके अंतर्गत संस्थान के अधिकार व उसके चेयरमैन की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं.
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