चार राज्यों में फसलों के अवशेष जलाने पर लगेगा प्रतिबंध
चार राज्यों में फसलों के अवशेष जलाने पर लगेगा प्रतिबंध
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नई दिल्ली: अक्सर किसान अपनी फसलों को काटने के बाद भूसे को जला देते हैं। ऐसे में वायु प्रदूषण तो होता है आग अधिक फैलने पर यह खेत के आसपास के क्षेत्रों को भी जला देती है। ऐसा गेहूं की फसल के साथ अक्सर होता है। मगर किसानों द्वारा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तरप्रदेश में फसलों को जलाना अब मान्य नहीं होगा। इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल एनजीटी द्वारा अपने एक आदेश में कहा है कि फसलों को जलाने से रोकना बेहद आवश्यक है।  

इस मामले में राज्यों को फटकार भी लगाई गई है। यह वायु प्रदूषण के कारकों को जन्म दे रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून द्वारा फसलों को जलाने को लेकर कहा गया है कि जो धुंआ उठ रहा है उसके सैंपल तक नहीं लिए गए हैं। एनजीटी द्वारा राज्यों के जिलों के डीएम को भी आदेश देकर कहा गया है कि फसलों की कटाई के बाद अवशेषों को न जलने देने की बातों को सुनिश्चित किया जाए।

इस मामले में निर्देश देते हुए कहा गया है कि फसलों को जलाने से रोकने हेतु दल का गठन किया जाए, डीएम इसकी रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपेंगे। राज्य की सरकारों को चेतावनी देते हुए एनजीटी ने कहा है कि राज्य एक टीम का गठन करे और राज्यों में फसलें जलने से रोकने की कार्रवाई और फसलों के अवशेष जलने की बातों को लेकर नोटिफिकेशन लागू करे। उल्लेखनीय है कि फसलों के अवशेष जला देने के बाद मवेशियों के लिए खली नहीं बच पाती है। जिसके कारण मवेशियों के लिए चारे की कमी हो जाती है।

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