पाकिस्तान: पाकिस्तान के सुप्रीमकोर्ट ने वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक बड़ा फ़ैसला लिया है. यहाँ की अदालत ने शरीफ़ और उनके परिवार के खिलाफ कार्यवाही को एक माह के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया. बता दें की पिछले वर्ष जुलाई में उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोग्य ठहराये जाने के बाद 68 वर्षीय शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ तीन मुकदमे लगाए गए थे.
बता दें कि पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर आरोप सिद्ध हुए है. जिसके बाद पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिया है. अब नवाज शरीफ पर अब आपराधिक मामला चलेगा. शरीफ के परिवार के विदेश में संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी का गठन भी किया था.
इस मसले पर अदालत द्वारा तय आखिरी समयसीमा भी कल पूरी हो गई. इसके बाद इस्लामाबाद की एक जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने सुनवाई पूरी करने के लिए कुछ समय और देने का निवेदन किया था. शरीफ के वकील ने छह सप्ताह देने का आग्रह किया था लेकिन पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश मियां साकिब निसार ने उनकी अर्जी को खारिज करते हुए एक माह का समय दिया.
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