तंबाकू धूम्रपान की कानूनी उम्र बढ़ी, जानिए क्या है नई आयु
तंबाकू धूम्रपान की कानूनी उम्र बढ़ी, जानिए क्या है नई आयु
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भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू धूम्रपान की कानूनी उम्र को मौजूदा 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की योजना बनाई है. मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि केवल 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों को ही धूम्रपान करने की अनुमति दी जाएगी.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि फिलहाल, 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग देश में तंबाकू का धूम्रपान कर सकते हैं. यह सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के तहत देश में तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम के रूप में किया जा रहा है. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने उपयुक्त संशोधन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण के लिए संशोधन करने के लिए एक कानूनी उप समूह का गठन किया गया था. हमने अपनी सिफारिशें मंत्रालय को सौंप दी हैं.

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इस मामले को लेकर उन्होंने आगे बताया कि तंबाकू के उपयोग की कानूनी उम्र को 21 साल और उससे अधिक बढ़ाने के अलावा, हमने नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माना राशि बढ़ाने की भी सिफारिश की है. इस आयु वर्ग में किशोर अधिक कमजोर होते हैं और सहकर्मी के दबाव के कारण आसानी से इसे आदत बना सकते हैं. कानूनी उम्र बढ़ने से धूम्रपान की आदतों में शामिल होने वाले युवा किशोरों की संख्या को सीमित करने में मदद मिलेगी.

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