सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का जोरदार विरोध, महिलाओं से भेदभाव का मामला गर्माया
सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का जोरदार विरोध, महिलाओं से भेदभाव का मामला गर्माया
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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को शीर्ष वकीलों के एक समूह के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. वकीलों ने सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान धार्मिक स्थलों पर महिलाओं से भेदभाव से जुड़े सवालों पर पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए संदर्भ को त्रुटिपूर्ण बताया.

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इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता एफएस नरीमन ने कहा कि पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के दौरान एक वृहद पीठ द्वारा सुनवाई किए जाने वाले मुद्दों पर कोई संदर्भ नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसका बहुत ही सीमित दायरा होता है. नरीमन ने दो घंटे चली सुनवाई के दौरान कहा कि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ सबरीमाला मामले में 2018 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर फैसला करने के दौरान व्यापक दायरा संदर्भित करने में गलत थी. न्यायालय ने 2018 के अपने इस आदेश के जरिये केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश करने देने का निर्देश दिया था. हालांकि, प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वह पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पिछले साल 14 नवंबर को संदर्भित आदेश पर आगे बढ़ेगी.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पीठ ने इस बात का भी जिक्र किया कि 3:2 के बहुमत से पीठ ने कहा था कि वृहद पीठ को धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े विषयों में ठोस एवं पूर्ण न्याय करने के लिए एक न्यायिक नीति तलाशनी होगी. धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े इन विषयों में मस्जिदों एवं दरगाहों में मुस्लिम महिलाओं का प्रवेश और गैरपारसी पुरुष से शादी करने वाली पारसी महिला के अग्नि मंदिर में प्रवेश पर रोक आदि शामिल हैं।नरीमन ने कहा, 'हालांकि, यह वो परंपरा नहीं है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवी काउंसिल के दिनों से अपनाया है और इस बारे में कई फैसले हैं.' नौ न्यायाधीशों की पीठ ने नरीमन, कपिल सिब्बल, राजीव धवन, राकेश द्विवेदी और श्याम दीवान सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं के कड़े विरोध का भी संज्ञान लिया.

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