दलित शख्स के बाल काटने की सजा, सैलून मालिक पर लगा 50 हज़ार का जुर्माना
दलित शख्स के बाल काटने की सजा, सैलून मालिक पर लगा 50 हज़ार का जुर्माना
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बेंगलुरु: कर्नाटक के मैसूर में दलित के बाल काटे जाने पर सैलून के मालिक पर 50,000 रुपये का जुर्माना ठोंका गया है। मैसूर जिले के हल्लारे गांव में मल्लिकार्जुन शेट्टी एक सैलून संचालित करते हैं, बीते कई दिनों से उनका पूरा परिवार सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहा है। उनका कसूर सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के बाल काटे हैं।

हल्लारे गांव के ऊंची जाति के लोगों ने यह फरमान सुनाया है और मल्लिकार्जुन को 50,000 रुपये का जुर्माना भी भरने का हुक्म दिया है। मल्लिकार्जुन ने मीडिया को इस मामले में जानकारी देते हुए बताया हैं कि कुछ दिन पहले उनकी दुकान पर ऊंची जाति के लोग आए थे और उन्होंने मल्लिकार्जुन को धमकाते हुए कहा था कि वो दलितों के बाल ना काटें।  

सैलून के मालिक मल्लिकार्जुन ने जानकारी देते हुए बताया है कि जब मैंने इस बारे में शिकायत करने की बात कही तो मुझे धमकी दी गई, मारपीट की गई और पांच हजार रुपये भी छीन लिए। इस मामले को लेकर नंजनगुड रूरल पुलिस का कहना है कि मल्लिकार्जुन खुद मामला नहीं दर्ज कराना चाहते हैं। इसलिए दोनों पक्षों से बात करके इस मामले का समाधान कर दिया गया है।

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