मुस्लिम महिलाओं ने हाजी अली दरगाह में न जाने देने के खिलाफ दायर की याचिका
मुस्लिम महिलाओं ने हाजी अली दरगाह में न जाने देने के खिलाफ दायर की याचिका
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मुंबई : मुस्लिम धर्म के अनुसार, महिलाओं का मस्जिद में प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। इसी के मद्दनेजर मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही है। हाजी अली दरगाह के संरक्षकों और कुछ मुस्लिम महिलाओं में इसी बात को लेकर कानूनी जंग छिड़ गई है। बता दें कि 15 वीं शताब्दी का यह दरगाह सैलानियों का पसंदीदा रहा है। कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहां हो चुकी है। यहां न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदु व अन्य धर्म के लोग भी जाते है।

दरगाह के गर्भगृह में महिलाओं को जाने की मनाही है। इस मामले में ट्रस्ट का कहना है कि महिलाओं का गर्भ गृह में जाना इस्लाम के खिलाफ है। वहीं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा है कि यह प्रतिबंध असंवैधानिक है और उम्मीद जताई गई है कि इसके सकारात्मक फैसले से भारत भर में महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर बेहतर असर पड़ेगा।

संगठन की संस्थापक नूरजहां नियाज का कहना है कि महिलाओं के मासिक धर्म के कारण उन्हें अशुद्ध माना जाता है और इसलिए मस्जिद में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। लेकिन मासिक धर्म तो एक प्राकृतिक क्रिया है और धरती पर ज़िंदगी लाने के लिए ज़रूरी है। इसे अशुद्ध कैसे कह सकते हैं? दूसरी ओर दरगाह के सदस्य ने यह कहते हुए टिप्पणी से इंकार कर दिया कि मामला अभी कोर्ठ में है। इस मामले की सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

उधर मानवाधिकार के वकीलों ने एक ओर तो महिलाओं का पक्ष लिया है पर दूसरी ओर उनका यह बी कहना है कि इसमें महिलाओं का जीतना मुश्किल है। वकील मिहिर देसाई का कहना है कि देश में ऐसे कई मंदिर है जहाँ औरतों को जाने की मनाही है। ऐसे में यदि सभी मामलों पर सुनवाई करने बैठे तो यह एक अंतहीन प्रक्रिया हो जाएगी। इसलिए ऐसे मामलों में राज्यों को हस्तक्षेप करना चाहिए। अदालत भी धार्मिक मामलों में सुनवाई करने से खुद को रोकती है।

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