अब MP के ऑटोरिक्शा में नहीं बजेगा तेज आवाज में संगीत, हुई नयी पाबंदियां लागू
अब MP के ऑटोरिक्शा में नहीं बजेगा तेज आवाज में संगीत, हुई नयी पाबंदियां लागू
Share:

इंदौर: मध्य प्रदेश की सड़कों पर ऑटोरिक्शा चालकों को आप सभी ने कई बार तेज आवाज में गीत-संगीत बजाते हुए देखा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। जी दरअसल राज्य में ऑटो रिक्शाओं के विनियमन के लिए तैयार मसौदे को मंजूरी मिल गई। ऐसे में लोक परिवहन के इन वाहनों में म्यूजिक सिस्टम लगवाना कायदों के उल्लंघन के दायरे में आने वाला है और संबंधित गाड़ी का परमिट सजा के तौर पर निरस्त करने के बारे में कहा गया है। जी दरअसल अधिकारियों ने बीते सोमवार को बताया कि "ऑटोरिक्शा विनियमन योजना 2021" के मसौदे में कहा गया है, "वाहन स्वामी अपने ऑटोरिक्शा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कराएगा और म्यूजिक सिस्टम (Music System) नहीं लगवाएगा।"

मसौदे के अनुसार इस प्रस्तावित प्रावधान के उल्लंघन पर संबंधित ऑटोरिक्शा का परमिट निरस्त कर दिया जाएगा और उसे दोबारा परमिट जारी नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अधिकारियों ने यह भी बताया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान 15 फरवरी को राज्य सरकार को ऑटोरिक्शाओं के विनियमन के लिए प्रावधान बनाने के निर्देश दिए थे और इस आदेश का पालन करते हुए नये प्रावधानों का मसौदा तैयार किया गया है। वहीं मसौदे में यह भी कहा गया है कि ट्रैफिक सिग्नल पर रेडलाइट उल्लंघन या तय लेन में गाड़ी नहीं चलाने पर जिस ऑटोरिक्शा चालक का साल में दो बार से अधिक मोटर यान अधिनियम के तहत चालान काटा जाएगा, और उसे उस वाहन को चलाने के काम पर नहीं रखा जा सकेगा।

इस मसौदे के मुताबिक अंध गति या खतरनाक तरीके या नशे की स्थिति में ऑटोरिक्शा चलाने पर किसी चालक का साल में एक बार भी मोटर यान अधिनियम के तहत चालान काटा जाएगा, तो वह आइंदा इस वाहन को चलाने के का पात्र नहीं रह जाएगा।

बहन की दोस्ती से था नारज, भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर युवक को मारी गोली

भाजपा सिर्फ एक चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, हमें हर संप्रदाय का समर्थन मिल रहा है: पीएम मोदी

बंगाल चुनाव: मतदान से पहले भाजपा कार्यकर्ता की माँ की हत्या, TMC पर आरोप

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -