रेप के आरोप से बरी हुए मिर्ची बाबा, सबूतों के अभाव में लिया गया फैसला
रेप के आरोप से बरी हुए मिर्ची बाबा, सबूतों के अभाव में लिया गया फैसला
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भोपाल: भोपाल जिला कोर्ट ने महामंडेलश्वर स्वामी वैराग्य नंदगिरि महाराज उर्फ मिर्ची बाबा को एक विवाहित महिला से रेप के आरोप से रिहा कर दिया है। बाबा पर महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था। अभियोजन पक्ष दुष्कर्म के आरोपों को अदालत के सामने साबित नहीं कर पाया। तत्पश्चात, अदालत ने मिर्ची बाबा को आरोपी से रिहा कर दिया। ग्वालियर अपराध शाखा ने मिर्ची बाबा को शहर के कालपी ब्रिज से गिरफ्तार किया तथा बाद में उसे अगस्त 2022 को भोपाल पुलिस को सौंप दिया गया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीकृष्ण धौंसले ने कहा भोपाल जिला न्यायालय की न्यायाधीश स्मृता सिंह ने बुधवार को सबूतों के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया। रायसेन की एक विवाहित महिला द्वारा भोपाल के महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के पश्चात् मिर्ची बाबा के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। मिर्ची बाबा ने उसे बच्चे के लिए कुछ नशीला पदार्थ खाने को देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कांग्रेस नेताओं ने उनका समर्थन किया था तथा इसे षड्यंत्र बताया था।

मिर्ची बाबा 2019 में तब सामने आए जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ राज्यसभा नेता दिग्विजय सिंह की जीत सुनिश्चित करने के लिए यज्ञ किया। सिंह के चुनाव पराजित करने के पश्चात बाबा ने जल समाधि लेने की अनुमति भी मांगी थी। तत्कालीन कमल नाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में उन्हें मंत्रिमंडल रैंक दिया गया था। भाजपा के सत्ता में आने के पश्चात बाबा 2021 में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। बता दें कि मिर्ची बाबा ने न्यायालय में मर्दानगी टेस्ट पोटेंसी टेस्ट की मांग भी की थी। हालांकि इस याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। अदालत में मिर्ची बाबा के अधिवक्ता ने याचिका दायर की थी। अदालत में मिर्ची बाबा के साथ मारपीट का मामला भी सामने आ चुका है। 

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