मेघालय हाई कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती रद्द की
मेघालय हाई कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती रद्द की
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शिलोंग : मेघालय उच्च न्यायालय ने 2008 से लेकर 2009 तक नियुक्त सभी शिक्षकों की भर्ती को भी रद्द कर दिया है. यही नहीं उच्च हाई कोर्ट ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री ए लिंगदोह सहित कई नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच करने के आदेश भी दिए हैं.

उल्लेखनीय है कि मेघालय में 2008-2009 में सरकारी निम्न प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े इस मामले में न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति वेद प्रकाश वैश की पीठ ने पांच केन्द्रों की चयन प्रक्रिया को न केवल रद्द कर दिया, बल्कि उन सभी केन्द्रों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए हैं, जहां शिक्षकों की नियुक्तियां की गईं थीं.

बता दें कि कोर्ट ने पांच केन्द्रों शिलांग सदर, जोवाई, अम्लारेम, तूरा और दादेन्ग्रे के सभी बेदाग उम्मीदवारों चाहे वे सेवा में हों अथवा नहीं, को नई चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति देने के भी निर्देश दिए. इसके अलावा हाई कोर्ट ने 2008-2009 के कथित शिक्षा घोटाला मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ए लिंगदोह सहित कई नेताओं के खिलाफ सीबीआई जाँच करने के भी निर्देश दिए. 

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