बाजार नियामक सेबी ने भारतीय बाजार में मान्यता प्राप्त निवेशकों की अवधारणा को किया पेश
बाजार नियामक सेबी ने भारतीय बाजार में मान्यता प्राप्त निवेशकों की अवधारणा को किया पेश
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पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भारतीय प्रतिभूति बाजार में 'मान्यता प्राप्त निवेशकों' की अवधारणा पेश की है। मान्यता से धन जुटाने के लिए एक नया चैनल खुलने की उम्मीद है। एक व्यक्ति या संस्था की पहचान निवल मूल्य या आय के आधार पर एक मान्यता प्राप्त निवेशक के रूप में की जाएगी। 3 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार, व्यक्तियों, हिंदू-अविभाजित-परिवार (एचयूएफ), पारिवारिक ट्रस्ट, एकमात्र स्वामित्व, साझेदारी फर्म, ट्रस्ट और बॉडी कॉरपोरेट्स नियामक द्वारा निर्दिष्ट वित्तीय मानकों के आधार पर मान्यता प्राप्त कर सकते हैं।

सेबी ने कहा कि डिपॉजिटरी और स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनियां ऐसे निवेशकों को एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट जारी करेंगी। एक व्यक्ति, एचयूएफ, पारिवारिक ट्रस्ट या एकमात्र स्वामित्व, एक मान्यता प्राप्त निवेशक हो सकता है यदि उनकी वार्षिक आय कम से कम 2 करोड़ रुपये है या निवल मूल्य कम से कम 7.50 करोड़ रुपये है, जिसमें से कम से कम आधा वित्तीय संपत्ति में है।

कम से कम एक करोड़ रुपये की वार्षिक आय और 5 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति वाली ऐसी संस्थाएं, जिनकी वित्तीय संपत्ति कम से कम आधी हो, भी एक मान्यता प्राप्त निवेशक बन सकती हैं। सेबी ने कहा कि पारिवारिक ट्रस्टों के अलावा अन्य ट्रस्टों के लिए, मान्यता प्राप्त निवेशकों के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए कम से कम 50 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जबकि कॉरपोरेट्स के लिए 50 करोड़ रुपये का शुद्ध मूल्य अनिवार्य होगा।'

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