मालदीव के भारत विरोधी पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की जेल, भ्रष्टाचार मामले में हुई सजा
मालदीव के भारत विरोधी पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की जेल, भ्रष्टाचार मामले में हुई सजा
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माले: चीन समर्थक और भारत विरोधी, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को देश की क्रिमिनल कोर्ट ने 11 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ही रिश्वतखोरी का भी दोषी ठहराया गया है। यामीन पर आरोप था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पैसे लेकर वी आरा की भूमि पर रिजॉर्ट डेवलप करने की इजाजत दी थी। यामीन पर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेकर आरा की जमीन पूर्व संसद प्रतिनिधि यूसुफ नई को दिलाने का इल्जाम था। इस मामले में यूसुफ पर भी रिश्वत देने का मुक़दमा चल रहा है।

मालदीव की कोर्ट ने रविवार को यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी का दोषी माना। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यामीन को सात वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। यामीन पर इस मामले में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट के फैसले के अनुसार यामीन को छह माह के अंदर मालदीव इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी (MIRA) को जुर्माने की रकम जमा करनी होगी। इसके अलावा रिश्वतखोरी के मामले में यामीन को 4 साल का कारावास दिया गया है।

बता दें कि अभियोजन पक्ष ने यामीन के लिए 19 वर्ष की जेल की सजा मांगी थी। इसमें रिश्वत लेने के लिए 8 वर्ष और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 11 वर्ष की सजा मांगी गई थी। सजा सुनाए जाने से पहले कोर्ट ने यामीन के वकील को अपना पक्ष रखने के लिए 1।30 घंटे का अतिरिक्त वक़्त भी दिया, मगर यामीन का वकील कोई ठोस दलील नहीं दे सका। मामले की अध्यक्षता अदालत के मुख्य न्यायाधीश अहमद शकील ने की। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रतिवादी के पास इस मामले में सजा के संबंध में कोई बिंदु नहीं है। 

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