Oct 13 2016 03:41 PM
मुंबई : यहां के हाईकोर्ट ने उस एक महिला के उपर पचास हजार रूपये का जुर्माना ठोंक दिया है, जिसके द्वारा तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी। कोर्ट के सामने यह आया था कि वह पति के साथ इसलिये रहना नहीं चाहती थी क्योंकि वह किसी अन्य के साथ जीवन गुजार रही थी। तलाक के लिये महिला ने अपने पति पर क्रूरता का भी आरोप लगाया था।
हाईकोर्ट में बोरिवली में रहने वाली एक महिला ने तलाक की अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी लेकिन सच यह सामने आया कि महिला ने तलाक की अर्जी इसलिये दाखिल की थी, क्योंकि वह किसी ओर के साथ रह रही थी और उससे उसका एक बच्चा भी है।
न्यायमूर्ति अभय ओका और अमजद सैयद की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुये फैमिली कोर्ट के आदेश को न केवल बरकरार रखा है वहीं महिला पर पचास हजार का भी जुर्माना लगा दिया। बताया गया है कि महिला ने तलाक के चक्कर में अपने झूठ को छुपा कर रखा था, लेकिन सच्चाई सामने आ ही गई। कोर्ट ने नाराज होकर यह महिला से यह पूछा है कि उसने महत्वपूर्ण जानकारी दबा कर क्यों रखी थी।
हिंदी न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml
इंग्लिश न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml
फोटो - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml
© 2024 News Track Live - ALL RIGHTS RESERVED