महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाला: शरद पवार समेत 70 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश
महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाला: शरद पवार समेत 70 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश
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मुंबईः महाराष्ट्र की राजनीति में तहलका मचा देने वाले महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस फैसले से राज्य की राजनीति में प्रभावशाली रूतबा रखने वाला पवार परिवार संकट में घिर गया है। हाईकोर्ट ने पुलिस को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार, पूर्व उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 70 अन्य लोगों के खिलाफ पांच दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।

न्यायमूर्ति एस. सी. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एस. के. शिंदे की बेंच ने प्रथमदृष्टया साक्ष्यों के आधार पर आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों को संबंधित कानून के तहत कार्रवाई करने को कहा। मुंबई के एक कार्यकर्ता सुरिंदर एम. अरोड़ा द्वारा दाखिल पीआईएल में दोनों पवार के अलावा, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल समेत कई जानेमाने नेताओं, सरकारी और बैंक अधिकारियों का नाम हैं। इन पर राज्य के शीर्ष सहकारी बैंक को 2007 से 2011 के बीच 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

इससे पहले, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत एक अर्ध न्यायिक जांच समिति ने इस मामले में पवार और अन्य को जिम्मेदार ठहराया था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रुरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) ने भी एमएससीबी की जांच की थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि चीनी मिलों और कपास मिलों को बैंकिंग और भारतीय रिजर्व बैंक के कई नियमों की धज्जियां उड़ाकर अंधाधुंध तरीके से कर्ज बांटे गए, जिन्हें लौटाया नहीं गया। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 

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