मध्य प्रदेश: अगर चाहिए बन्दूक का लाइसेंस, तो अब लगाने होंगे 10 पौधे
मध्य प्रदेश: अगर चाहिए बन्दूक का लाइसेंस, तो अब लगाने होंगे 10 पौधे
Share:

ग्वालियर: मध्यप्रदेश के ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में बंदूक रखना लोगों के लिए शानो-शौकत का प्रतीक माना जाता है और जिले के कलेक्टर ने लोगों के इस शौक को पौधारोपण से जोड़कर एक नए नियम के तहत बंदूक के लाइसेंस का आवेदन करने वालों को दस पौधे लगाने की शर्त रखी है.

बंदूक का लाइसेंस चाहने वालों को न सिर्फ दस पौधे लगाने होंगे बल्कि एक महीने तक इन पौधों की अच्छी तरह देखरेख भी करनी होगी और पौधे के साथ सेल्फी लेकर कलेक्टर को दिखानी पड़ेगी. इसके साथ ही दूर दराज के क्षेत्रीं में यह योजना सही तरह से लागू हो, इसके लिए संबंधित क्षेत्र का पटवारी भी इसकी जांच करके रिपोर्ट सौंपेगा.

विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के कारण कई महीनों से बंदूक के लाइसेंस कलेक्टर ने रोके हुए थे. चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने पर अब फिर से बंदूक का लाइसेंस चाहने वालों के आवेदन कलेक्टर के पास पहुंचने लगे हैं. ग्वालियर के कलेक्टर अनुराग चौधरी ने निश्चित किया है कि जिन्हें बंदूक या रिवाल्वर का लाइसेंस चाहिए, उन्हें अपने घर के बाहर दस पौधे लगाने होंगे और पौधे लगाने का यह काम सिर्फ औपचारिक नहीं होगा, बल्कि उसकी देखरेख भी करनी रहेगी, इतना ही नहीं उनकी सेल्फी लेकर कलेक्टर को दिखानी होगी.

सरकार देगी छोटे कारोबारियों को प्रतिमाह इतनी पेंशन

अप्रैल की तुलना मई में कम रहा जीएसटी का संग्रहण

जेवराती खरीद कम होने से लुढ़का सोना

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -