MP में नए कानून के तहत 'लव जिहाद' के 23 मामले हुए दर्ज, नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी
MP में नए कानून के तहत 'लव जिहाद' के 23 मामले हुए दर्ज, नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी
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भोपाल: आप सभी जानते ही होंगे मध्यप्रदेश में इस समय लव जिहाद के विरोध में नया स्वातंत्र्य अधिनियम बन चुका है। ऐसे में इस नए स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के तहत 23 दिन में ही 23 मामले दायर हुए हैं। आप सभी को हम यह भी बता दें कि मध्यप्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 का अध्यादेश 9 जनवरी से प्रदेश में लागू हो चुका है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में 9 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक नए कानून के तहत 23 मामले दायर किये जा चुके हैं। अब हाल ही में मध्यप्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है।

उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। जी दरअसल उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि मध्यप्रदेश में जनवरी से लेकर अब तक लव जिहाद के 23 मामले दर्ज किए गए हैं, प्रदेश में नए कानून के तहत भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा 7, इंदौर में 5, जबलपुर एवं रीवा में 4-4 और ग्वालियर संभाग में 3 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि, 'हम पहले ही कह रहे थे कि कुछ ऐसी ताकतें हैं, जो इस तरह के काम कर रही हैं।'

इसी के साथ उन्होंने ट्वीट कर यह भी कहा है कि, 'मध्यप्रदेश में धर्मांतरण के लिए लोभ-लालच, डरा-धमकाकर शादियां कराने वाली ताकतों पर अंकुश के लिए मप्र सरकार की कानूनी पहल के सार्थक नतीजे सामने आने लगे हैं धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत जनवरी में कुल 23 मामले दर्ज किए गए हैं।' जी दरअसल MP में अपना धर्म छिपाकर धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम का उल्लंघन करने पर तीन साल से दस साल तक के कारावास का प्रावधान है। इसी के साथ 50 हजार रुपए अर्थदंड और सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रयास करने पर 5 से 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड का प्रावधान तय हुआ है।

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