1 सितम्बर से पहले जरूर कर लें यह काम, वरना PF अकाउंट में जमा नहीं होगा पैसा
1 सितम्बर से पहले जरूर कर लें यह काम, वरना PF अकाउंट में जमा नहीं होगा पैसा
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नई दिल्ली: अगर आप जॉब करते हैं और प्रॉविडेंट फंड (PF) में योगदान करते हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। अगर आपने 1 सितंबर तक अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार नंबर से लिंक नहीं कराया तो आपको पैसा निकालने में समस्या हो सकती है। एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने UAN को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। 

अगर किसी कर्मचारी का UAN नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो उनके पीएफ अकाउंट में कंपनी का योगदान, पैसों की निकासी सहित कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। EPFO ने पहले UAN खाते को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 1 जून घोषित की थी। बाद में इस तिथि को बढ़ाकर 1 सितंबर 2021 कर दिया था। EPFO ने कहा है यदि 1 सितंबर तक UAN को आधार से लिंक नहीं कराया जाता है, तो कर्मचारी को कंपनी की ओर से मिलने वाले लाभ रोक दिए जाएंगे।

इन तरीकों से UAN से लिंक करें आधार:-
EPFO ने कहा है कि सदस्य कई तरीकों से अपने आधार को UAN से लिंक कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन-ऑफलाइन के अतिरिक्त SMS, ई-मेल, टेलीफोन कॉल भी शामिल हैं। EPFO ने सभी सदस्यों और एंप्लॉयर्स से अपील की है कि वे 1 सितंबर तक अपने UAN से आधार लिंक करने की प्रक्रिया को पूरा कर लें। सोशल सिक्युरिटी कोड के तहत यह प्रक्रिया की जा रही है। इस कोड को संसद ने गत वर्ष पास किया था।

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