खालिदा जिया को कोर्ट से राहत
खालिदा जिया को कोर्ट से राहत
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ढाका: पूर्व प्रधानमंत्री एवं मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी की प्रमुख बेगम खालिदा जिया को कोर्ट ने जरा सी राहत दी है. बांग्लादेश की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री एवं मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी की प्रमुख बेगम खालिदा जिया की जमानत सोमवार को 13 मार्च तक बढ़ा दी, तीन बार प्रधानमंत्री रह चुकीं 72 साल की खालिदा को 'जिया ऑरफनेज ट्रस्ट' के लिए 2.1 करोड़ टका के विदेशी चंदे के गबन के मामले में 8 फरवरी को 5 साल की जेल की सजा दी गई थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, ढाका विशेष न्यायाधीश कोर्ट-5 ने जिया चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में जिरह की अगली सुनवाई 13 मार्च को तय की और तब तक के लिए खालिदा की जमानत बढ़ा दी. जिया के वकील नूरूज्जमां तपन के हवाले से बताया गया, 'अदालत ने सुनवाई के लिए 13 मार्च और 14 मार्च के दो दिन तय किए. खालिदा की जमानत 13 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई.

गौरतलब है कि जिया चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में खालिदा समेत चार लोगों पर अज्ञात स्रोतों से कोष संग्रह के लिए सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि दशकों से प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रतिस्पर्धी रहीं खालिदा के खिलाफ 34 मामले लंबित हैं, इनमें जिया चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामला शामिल है.

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