कोच्ची: केरल उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) कार्यकर्ता के क़त्ल के मामले में CBI जांच की आवश्यकता बताई है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले के कुछ आरोपियों के ठिकाने सूबे के बाहर हैं। न्यायमूर्ति के हरिपाल ने कहा कि हाल ही में राज्य के पुलिस प्रमुख ने भी मामले को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की थीं और इसलिए CBI भी मामले की छानबीन कर सकती है। बता दें कि गत वर्ष नवंबर में पलक्कड़ जिले में RSS कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी।
राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसकी आखिरी रिपोर्ट लगभग तैयार है और 18 आरोपियों में से सिर्फ एक को अरेस्ट किया जाना बाकी है। इसने कहा कि एक मात्र फरार गिरफ्तारी के ठिकाने का पता लगा लिया गया है और उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। सरकार ने कहा कि आखिरी रिपोर्ट 10 फरवरी को या उससे पहले दाखिल किए जाने की संभावना है। इस पर जस्टिस हरिपाल ने कहा कि, 'पुलिस जल्दी क्यों करना चाहती हैं? CBI को पूछताछ करने दें, आपकी दिक्कत क्या है? राज्य की बॉर्डर्स के बाहर ठिकाने थे। मुझे लगता है कि यहां कुछ पहलू हैं जिनकी CBI जांच की जरूरत है।'
वहीं, केरल सरकार ने इस मुद्दे पर और समय मांगा है। कोर्ट अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगी। इस बीच याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने कहा कि राज्य को अंतिम रिपोर्ट की कॉपी उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए कहा जाए, ताकि पत्नी अपनी याचिका में संशोधन कर सके।
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