केरल हाई कोर्ट ने देशद्रोह मामले में आयशा सुल्ताना को दी अग्रिम जमानत
केरल हाई कोर्ट ने देशद्रोह मामले में आयशा सुल्ताना को दी अग्रिम जमानत
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केरल उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल के खिलाफ अपनी टिप्पणी पर राजद्रोह मामले में आयशा सुल्ताना को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी है। विकास से परिचित लोगों ने कहा कि उसे पहले उसकी 'जैव-हथियार टिप्पणी' के संबंध में द्वीप पुलिस ने तलब किया था।

लाई लॉ रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति अशोक मेनन ने लक्षद्वीप की फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना द्वारा दायर जमानत याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 153 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत मांगी गई थी। फिल्म निर्माता के खिलाफ 10 जून को मामला दर्ज किया गया था जब कवरत्ती पुलिस ने लक्षद्वीप के भाजपा अध्यक्ष सी अब्दुल खादर हाजी की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

फिल्म निर्माता को एक मीडिया चैनल पर उनकी टिप्पणी के लिए बुक किया गया था कि केंद्र ने लक्षद्वीप के लोगों के खिलाफ कोविड 19 को 'जैव हथियार' के रूप में तैनात किया था। तदनुसार, उसे 20 जून 2021 को कवरत्ती पुलिस स्टेशन के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया, जिसने जमानत अर्जी दी।

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