कोच्ची: केरल सरकार ने प्रदेश में बोतलबंद पानी के भाव फिक्स करने का आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के अनुसार राज्य में एक लीटर पानी वाली बोतल के लिए अधिकतम 13 रुपये ही वसूले जा सकेंगे. राज्य के सीएम पी विजयन के अनुसार केरल सरकार ने जुलाई 2017 में अधिसूचना जारी बोतलबंद पानी को जरूरी उत्पाद घोषित किया था. सीएम विजयन ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि, “सरकार के पास जरूरी उत्पादों के दाम रेग्युलेट करने का हक़ है. निर्माताओं और रिटेल स्टोर संगठनों से विचार करने के बाद एक लीटर बोतलबंद पानी का रेट 13 रुपये तय किया गया.”
केरल के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री पी थिलोथमन ने कहा कि, 'नए आदेश के अनुसार, सभी कंपनियों को पानी की बोतल पर नया मूल्य प्रिंट करना होगा.' उन्होंने आगे कहा कि फिक्स चार्ज से अधिक जो भी कंपनियां या दुकानें पैसे उपभोक्ताओं से वसूलेंगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं, इसलिए आशा जताई जा रही है कि नया फैसला आम जनता के लिए मददगार होगा.”
अब बोतलबंद पानी का उत्पादन करने वाली सभी कंपनियों को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से तय IS-14543 दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस आदेश का पालन करना होगा. ये आदेश अधिसूचना के जारी होने के साथ ही लागू हो जाएगा.
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